भूटान से आलू इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, DGFT ने जारी किया नोटिफिकेशन
DGFT ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि 30 जून, 2024 तक बिना किसी आयात लाइसेंस के भूटान से आलू के आयात की मंजूरी दी है.
(Representational Image)
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सरकार ने सोमवार को जून 2024 तक एक और साल के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी. पहले इस साल 30 जून तक ही इसकी अनुमति थी. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन में कहा, ‘‘30 जून, 2024 तक बिना किसी आयात लाइसेंस के भूटान से आलू के आयात की मंजूरी दी है.’’ वर्ष 2022-23 में ताजा या ठंडे आलू का आयात 10.2 लाख डॉलर का हुआ था.
एक अन्य नोटिफिकेशन में DGFT ने कहा कि भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) शर्त के बिना 17,000 टन ताजा (हरी) सुपारी के आयात को भी एलसीएस (भूमि सीमा शुल्क स्टेशन) चामुर्ची (INCHMB) के जरिए अनुमति दी जाएगी. चामुर्ची, जलपाईगुड़ी जिले का एक छोटा सा गांव है. यह भूटान सीमा के करीब है. आईएनसीएचएमबी एक स्थान कोड है.
ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट पर कोटा आवंटन प्रक्रिया तय
एक व्यापार सूचना के मुताबिक DGFT ने अन्य देशों की सरकारों से मिले अनुरोधों के आधार पर मानवीय और खाद्य सुरक्षा के आधार पर टूटे हुए चावल के निर्यात के लिए कोटा आवंटन की एक प्रक्रिया निर्धारित की है. इसने सेनेगल, गाम्बिया और इंडोनेशिया को टूटे हुए चावल के निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि छह जुलाई तक बढ़ा दी है.
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इसमें कहा गया है, ‘‘किसी भी आवेदक की ओर से गलत घोषणा के मामले में या निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर संबंधित देश (देशों) को आवंटित कोटा निर्यात करने में विफल रहने वाले किसी भी आवेदक को अगले दो वित्त वर्षों के लिए ‘ब्लैकलिस्ट’ (काली सूची) किया जाएगा तथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.’’
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10:33 AM IST